आपकी फ्लाइट की टिकट डाउनग्रेड हुई तो एयरलाइन की खैर नहीं, मिलेगा मुआवजा, DGCA ने बदले नियम
DGCA-Airlines Rules: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरलाइंस पर लगाम कसी है. वहीं हवाई यात्रियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. अब टिकट की डाउनग्रेडिंग किए जाने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा देना होगा.
DGCA-Airlines Rules: पिछले दिनों में एयरलाइंस लगातार सुर्खियों में रही हैं, वो भी गलत कारणों से. कुछ घटनाओं में एयरलाइंस की ओर से कमी आई है, तो कहीं यात्रियों के व्यवहार ने लोगों को हैरान किया है. लेकिन फ्लाइट टिकट को लेकर यात्रियों को दिक्कतें न हों, इसके लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरलाइंस पर लगाम कसी है. वहीं हवाई यात्रियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. अब टिकट की डाउनग्रेडिंग किए जाने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा देना होगा. यानी कि अगर एयरलाइंस किसी यात्री को जिस क्लास में उसका टिकट है, उससे कमतर श्रेणी में यात्रा करने को कहती हैं तो उसे यात्री को टिकट के पैसे रीइंबर्स करने होंगे. यह नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएगा.
हवाई यात्रियों के अधिकारों को मिली नई ताकत | #DGCA ने CAR सेक्शन 3 में किया बदलाव
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 25, 2023
यात्रियों को डाउनग्रेड करने पर मुआवजा देना होगा#Airlines को देना होगा मुआवजा#ZeeBusiness LIVE🔗https://t.co/FnoeqGFkwt pic.twitter.com/VX7di6Vbro
DGCA ने बदले नियम
एविएशन रेगुलेटर ने Civil Aviation Requirement (CAR) के Section-3 के Series M Part IV में बदलाव किए हैं. इसमें यात्रियों को बोर्डिंग के लिए मना करने, फ्लाइट कैंसल करने या फिर फ्लाइट में देरी होने पर मिलने वाली सुविधाओं का प्रावधान है. DGCA ने कहा कि ये बदलाव हवाई यात्रियों के टिकट की डाउनग्रेडिंग करने की स्थिति में उनको ज्यादा अधिकार देने के लिए किए गए हैं. इस संशोधन के बाद यात्रियों के पास ये अधिकार रहेगा कि जिनकी मंजूरी के बिना उनका टिकट डाउनग्रेड किया गया, यानी कि जिस क्लास में उन्होंने टिकट खरीदा था, उससे नीचे के क्लास की टिकट पकड़ा दी जाती है, तो एयरलाइंस को उस यात्री को टिकट के पैसे रीइंबर्स करने होंगे.
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रीइंबर्समेंट में कैसे मिलेगा पैसा?
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टिकट डाउनग्रेडिंग की स्थिति में घरेलू उड़ानों में टैक्स सहित जो टिकट का कॉस्ट है, उसका 75% देना होगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अगर,
- 1500 किमी या उससे कम दूरी की फ्लाइट है, तो टिकट+टैक्स का 30% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
- 1500 से 3500 किमी के बीच की दूरी की फ्लाइट है तो टिकट+टैक्स का 50% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
- 3500 किमी से ज्यादा दूरी की फ्लाइट है तो टिकट+टैक्स का 75% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
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05:59 PM IST